section 24
साधारण परिषद् का सम्मिलन
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.
- (2) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.
- (3) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.
- (4) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.
- (5) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाएं, तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और कागज-पत्र, साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.
- (6) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, सम्यक्रूप से संपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मिलन में रखे जाएंगे.
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