section 45
वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे.
- (2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी: परन्तु जब कभी आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकार को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के जिनका प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें, कराई जाए.
- (3) लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति साधारण परिषद के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी तथा तत्पश्चात् यह कार्य परिषद द्वारा प्रकाशित की जाएगी.
- (4) वार्षिक लेखाओं पर साधारण परिषद द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जाएगा और साधारण परिषद उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी. कार्य परिषद, साधारण परिषद द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे और कार्य परिषद उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किए जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद को उसके आगामी सम्मिलन में देगी.
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