section 12
विश्वविद्यालय के अधिकारी
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-
(एक) कुलाधिपति; (दो) कुलपति; (तीन) प्रति कुलपति; (चार) कुलसचिव; (पांच) उप कुलसचिव; (छह) सहायक कुलसचिव; (सात) वित्त अधिकारी; (आठ) परीक्षा नियंत्रक, और (नौ) ऐसे अन्य अधिकारी, जैसे कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किए जाएं.
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