section 23
साधारण परिषद की शक्तियां
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012साधारण परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
(एक) धारा 7 में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई हैं, प्रयोग करना;
(दो) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपाय करना;
(तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि ठीक समझा जाए;
(चार) विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय की किसी समिति या उसकी उप-समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;
(पांच) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिये वह आवश्यक समझे; और
(छह) साधारण परिषद् तथा विद्या परिषद् के किसी विनिश्चय, कृत्य अथवा संकल्प को अनुमोदित करना, उसका पुनरावलोकन करना अथवा उसे रद्द करना.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.