section 8
परिषद् की बैठक
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और वह अपनी बैठकों के कारवार के संव्यबहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है, अनुपालन करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये : परन्तु यह कि परिषद् एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी।
- (2) परिषद् का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा।
- (3) यदि किसी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य सदस्य इस बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (4) ऐसे सभी प्रश्न, जो परिषद् की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय और निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
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