section 5
सदस्यता की समाप्ति
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) धारा 3 की उपधारा
- (4) के खण्ड (ग) से (झ) तक के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित/नियुक्त कोई सदस्य उसकी उस सेवा समाप्त होने पर, जिसके कारण वह नियुक्त किया गया था, परिषद का सदस्य नहीं रहेगा।
- (2) धारा 3 की उपधारा
- (4) के खण्ड (ट) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य रजिस्टर से उसका नाम हटाए जाने पर परिषद का सदस्य नहीं रहेगा।
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