section 41
अपराधों का संज्ञान
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान परिषद के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा या परिषद द्वारा इस निमित परिषद द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किए गए परिषद पर संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं।
- (2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
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