section 42
राज्य सरकार द्वारा निर्देश
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, समय-समय पर परिषद को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो सरकार की राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए सहायक है और वह परिषद किन्हीं, ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध होगी।
- (2) उपधारा
- (1) के अधीन जारी निर्देशों में, कोई विनियम बनाने या पहले से बनाए गए किन्हीं विनियमों में संशोधन करने या उनको प्रतिसंहृत करने के लिए परिषद को दिए गए निर्देश भी सम्मिलित है।
- (3) यदि राज्य सरकार की राय में, परिषद ने इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देशों को प्रभावी करने में लगातार व्यतिक्रम किया है तो राज्य सरकार, परिषद को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा परिषद को विघटित कर सकेगी और उसके पश्चात् एक नई परिषद का ऐसी तारीख से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठन कर सकेगी।
- (4) जहां राज्य सरकार उपधारा
- (3) के अधीन परिषद का विघटन करने वाला कोई आदेश पारित करती है, वहां वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिषद के गठन के लम्बित रहने तक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को परिषद के कार्यों का प्रबन्ध ग्रहण करने या ऐसे कृत्यों का निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए जाये।
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