section 4
पदावधि और आकस्मिक रिक्ति
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद का कोई सदस्य, उसकी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।
- (2) किसी सदस्य का पद रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि परिषद की राय में वह परिषद के तीन लगातार सामान्य बैठकों में बिना पर्याप्त कारणों के अनुपस्थित रहा है या वह धारा 5 के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है।
- (3) परिषद में कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है।
- (4) परिषद का कोई सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।
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