section 15
परिषद के सचिव / रजिस्ट्रार, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए परिषद, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाए, एक सचिव/रजिस्ट्रार उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जो वह आवश्यक समझे : परन्तु यह कि परिषद का पहला सचिव/रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जो राज्य सरकार ठीक समझे और वह ऐसा सचिव तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
- (2) परिषद द्वारा नियुक्त सचिव/रजिस्ट्रार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जो ऐसे पारिश्रमिक के हकदार होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (3) परिषद द्वारा इस अधिनियम के अधीन तैनात किया गया रजिस्ट्रार या अन्य कोई अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं0 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
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