section 44
नियम बनाने की शक्ति
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :- (क) धारा 30 की उपधारा
- (1) के अधीन अपील फाईल करने की रीति; (ख) धारा 30 की उपधारा
- (2) के अधीन अपील का निपटारा करने के लिए प्रक्रिया; (ग) धारा 33 के अधीन परिषद का बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय; (घ) धारा 34 के अधीन परिषद की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय; (ङ) धारा 35 के अधीन लेखा बही रखने जाने का प्ररूप और रीति; और (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो, या विहित किया जाए।
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