Bare Act
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009
Health200944 sections
This Act sets up the Uttarakhand Paramedical Council to regulate paramedical education and professionals in the State. It sets out the Council's constitution, members' terms, resignation and removal, meetings, committees, functions and its Secretary or Registrar.
- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- 2. परिभाषाएं
- 3. परिषद का गठन
- 4. पदावधि और आकस्मिक रिक्ति
- 5. सदस्यता की समाप्ति
- 6. सदस्य द्वारा त्याग-पत्र
- 7. सदस्यता से हटाया जाना और रिक्ति
- 8. परिषद् की बैठक
- 9. रिक्ति आदि परिषद् की कार्रवाइयों को अविधिमान्य करेगी
- 10. बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता
- 11. परिषद् के सदस्यों के भत्ते
- 12. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिषद् के साथ व्यक्तियों को सहयोग करने की शक्ति
- 13. परिषद् की समितियां
- 14. परिषद के कृत्य
- 15. परिषद के सचिव / रजिस्ट्रार, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति
- 16. सचिव/रजिस्ट्रार का परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना
- 17. सचिव/रजिस्ट्रार के कर्तव्य
- 18. परिषद के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन
- 19. परा-चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति
- 20. परा-चिकित्सा शिक्षा की अर्हता घोषित किया जाना
- 24. मान्यता वापस लिया जाना
- 25. परा-चिकित्सा व्यवसायी का रजिस्टर
- 26. रजिस्टर में नाम दर्ज करना
- 27. वृत्तिक 'आचरण' और रजिस्टर से नाम का हटाया जाना
- 28. अवचार से सम्बन्धित जांचों की प्रक्रिया
- 29. रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट
- 30. परिषद द्वारा किए गए आदेशों के विरूद्ध अपील
- 31. राज्य सरकार द्वारा संदाय
- 32. परिषद की निधि
- 33. बजट
- 34. वार्षिक रिपोर्ट
- 35. लेखा और संपरीक्षा
- 36. क्लीनिकल स्थापन द्वारा परा-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नियोजन पर प्रतिषेध
- 37. परा-चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट को संज्ञान में न लिया जाना तथा स्वतंत्र व्यवसाय पर प्रतिबन्ध
- 38. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिक्रमण के लिए शास्ति
- 39. गैर वृत्तिक द्वारा वृत्तिक के रूप में व्यवसाय करने के लिए शास्ति
- 40. प्रमाण-पत्रों आदि का बेईमानी से उपयोग करने के लिए दण्ड
- 41. अपराधों का संज्ञान
- 42. राज्य सरकार द्वारा निर्देश
- 43. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
- 44. नियम बनाने की शक्ति
- 45. विनियम बनाने की शक्ति
- 46. नियमों और विनियमों का विधान सभा में रखा जाना
- 47. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति
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