section 33
बजट
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत बजट ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, तैयार करेगी, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जाये।
- (2) ऐसी बैठक, जिसमें बजट पातिर किया गया हो, के पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को अग्रेशित किया जायेगा।
- (3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसका इस प्रकार अग्रेशित किए गए बजट के प्राविधान इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं तो वह बजट को उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिए उपाय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाये, परिषद को वापस कर देगी।
- (4) परिषद इस बात के लिए सक्षम होगी कि ऐसी धनराशि का, जो आवश्यक हो, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष और ऐसे शीर्ष और गौण शीर्षों में पुनर्विनियोग करे।
- (5) परिषद, जैसा और जब अपेक्षित हो अनुपूरक बजट, ऐसे प्रारूप में और ऐसे दिनांक तक, जो विहित की जाये, पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3),
- (4) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट में लागू होंगे।
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