section 36
क्लीनिकल स्थापन द्वारा परा-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नियोजन पर प्रतिषेध
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
कोई भी क्लीनिकल स्थापन, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य देखरेख से सम्बन्ध में अन्य संस्थाएं, किसी व्यक्ति को परा-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में तभी नियुक्त करेगी, जब उसका नाम परिषद के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो।
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