section 25
परा-चिकित्सा व्यवसायी का रजिस्टर
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद्, एक रजिस्टर रखेगी और इसमें विनियमों द्वारा अवधारित रीति से परा-चिकित्सा व्यवसायियों के नाम दर्ज करेगी।
- (2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो ऐसी परा-चिकित्सा शिक्षा रखता है, जो राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन अधिसूचित की जाए, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने और उससे व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा।
- (3) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति, तब तक व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसका नाम रजिस्टर में दर्ज न कर दिया गया हो : परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जो राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन अधिसूचित रूप में परा-चिकित्सा शिक्षा रखता है, रजिस्टर में ऐसी अधिसूचना की तारीख से उसके किसी आवेदन का परिषद् द्वारा निपटान किए जाने तक रजिस्टर में दर्ज किया माना जाएगा, यदि उसने परिषद् को अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए आवेदन ऐसी अधिसूचना के प्रवृत्त होने से छ: माह के भीतर किया हो।
- (4) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम सं0 1 सन् 1872) के अधीन लोक दस्तावेज समझा जाएगा।
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