section 30
परिषद द्वारा किए गए आदेशों के विरूद्ध अपील
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन परिषद ने :- (क) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को दर्ज करने के इंकार कर दिया है; या (ख) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को हटाने का आदेश कर दिया है, वहां ऐसा व्यक्ति परिषद के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा : परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारणों से अपील फाईल नहीं कर सका था तो 30 दिन की समाप्ति के पश्चात भी ऐसी अपील ग्रहण कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार, उपधारा
- (1) के अधीन की गई अपील का निपटारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगी, जो विहित की जाए।
- (3) उपधारा
- (2) के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
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