section 32
परिषद की निधि
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी सभी राशियां, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संदत की जाए तथा परिषद की सभी प्राप्तियां (जिसके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है, जिसे कोई अन्य प्राधिकारी अथवा कोई व्यक्ति, परिषद को सौंप सकेगा) निधि में जमा की जायेगी और परिषद द्वारा सभी संदाय निधि से किए जाएंगे।
- (2) निधि से सम्बन्धित सभी धन, ऐसे बैंकों में ऐसे रीति से, जो परिषद द्वारा विनिश्चित किए जाए, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जमा किए जायेंगे और उसमें निहित किये जायेंगे।
- (3) परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे और ऐसी धनराशियों को परिषद की निधि से संदेय व्यय माना जायेगा।
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