section 13
परिषद् की समितियां
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद्, यथासम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में ऐसे साधारण और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसी कार्यपालक समिति, अनुशासन समिति या किसी अन्य समिति का गठन करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।
- (2) किसी समिति का गठन, कार्यकाल और कृत्य ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (3) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक समिति अपने अध्यक्ष का चयन करेगी: परन्तु यह कि - (क) जहां अध्यक्ष ऐसी समिति का सदस्य है, वहां वह ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि वह ऐसी समिति का सदस्य है, उसका अध्यक्ष होगा; और दोनों की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा चयनित कोई सदस्य उसका अध्यक्ष होगा; (ख) जहां अध्यक्ष, ऐसी समिति का सदस्य नहीं है किन्तु उपाध्यक्ष सदस्य है, वहां वह उसका अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य उसका अध्यक्ष होगा।
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