section 6
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा
- (4) के खण्ड (क), (ख) और (छ) से (ट) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर से अपनी सदस्यता से किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकेगा : परन्तु यह कि ऐसा सदस्य, जिसने इस धारा के अधीन अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है, तब तक परिषद का पद धारण करता रहेगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता।
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