section 12
विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिषद् के साथ व्यक्तियों को सहयोग करने की शक्ति
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद्, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, अपने साथ ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समझे, सहयोगित कर सकेगी।
- (2) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा
- (1) के अधीन परिषद् के साथ सहयोगित कोई व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए सुसंगत किसी चर्चा में भाग लेने का अधिकार रखेगा, किन्तु उसे परिषद् की किसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।
- (3) सहयोगित व्यक्ति, ऐसे भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जैसे विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.