section 26
रजिस्टर में नाम दर्ज करना
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद् किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी फीस के संदाय पर, जो दो हजार रुपये से अधिक न हो अथवा जैसा विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किए गए आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर सकेगी, यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी परा-चिकित्सा शिक्षा रखता है।
- (2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, यथास्थिति, सम्बन्धित विषय का परा भौतिक, चिकित्सा व्यवसायी या आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन या विकिरण चिकित्सा तकनीशियन कहलाने का हकदार होगा या भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अन्य विधाओं को, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सम्मिलित करे।
- (3) परिषद् किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज करने से लेखबद्ध कारणों और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से इंकार कर सकेगी।
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