section 24
मान्यता वापस लिया जाना
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
जहां परिषद् ने राज्य सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि परा-चिकित्सा शिक्षा का कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या कोई अनुमोदित परीक्षा विनियमों के अनुरूप नहीं चल रही है, वहां राज्य सरकार सम्बद्ध विश्वविद्यालय या संस्था को, यथास्थिति, परा-चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा को दी गई मान्यता को वापस लेने के प्रश्न पर विचार करने के अपने आशय की सूचना देगी और यथास्थिति, उक्त विश्वविद्यालय या संस्था ऐसी सूचना की प्राप्ति से तीन मास के भीतर राज्य सरकार को इस विषय में ऐसा अभ्यावेदन भेजेगी, जो वह उचित समझे। उक्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विनिश्चय करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
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