section 27
वृत्तिक 'आचरण' और रजिस्टर से नाम का हटाया जाना
Uttarakhand Para Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2009Health200944 sections
Statutory text
- (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा व्यवसायों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार तथा सदाचार संहिता के मानक अवधारित करेगी।
- (2) उपधारा
- (1) के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम यह विनिर्दिष्ट कर सकेंगे कि कौन से अधिक्रमण वृत्तिक अवचार का गठन करते हैं और ऐसे उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
- (3) परिषद्, किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, करना ठीक समझे, जहां उसका समाधान हो जाता है, किसी व्यक्ति का नाम धारा 25 की उपधारा
- (1) के अधीन रखे गए रजिस्टर से आदेश द्वारा हटा सकेगी :- (क) रजिस्टर में उसका नाम त्रुटि से या दुर्व्यपदेशन या सारवान तथ्य को छिपाने के कारण प्रविष्ट किया गया है; (ख) वह किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या वृत्तिक रूप से किसी अवचार का दोषी रहा है या उसने उपधारा
- (1) के अधीन अवधारित वृत्तिक आचरण या शिष्टाचार या सदाचार संहिता के मानकों का अधिक्रमण किया है, जो परिषद् की राय में उसके नाम को रजिस्टर में बनाए रखने को अनुचित ठहराते हैं।
- (4) उपधारा
- (3) के अधीन कोई आदेश यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जिसके नाम को रजिस्टर से हटाने के लिए आदेश किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, पात्र नहीं होगा।
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