section 41
रजजस्रार ििा अन्य अथधकारी िोक सेिक होंगे
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
ऐसे प्रत्येक अथधकारी या व्यजति, जो इस अथधतनयम या उसके अधीन बनाये गये तनयमों के अधीन द्राजतियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये अथधकृि ककया गया हो, भारिीय दण्ड संदहिा, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अिा के अंिगाि िोक सेिक समझा जायेगा।
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