section 40
अपीि
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
(1) अपीि तनम्नलिखिि होगी - (क) यदद आदेर् धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन तनयुति ककए गए रजजस्रार दिारा मूि मामिे (केस) में या िण्ड (ि) के अधीन अपीि में ककया गया है िो राज्य सरकार को, (ि) यदद आदेर्, धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन तनयुति ककए गए अधीनस्ि अथधकाररयों या ककसी अन्य व्यजति दिारा ककया गया है िो धारा की उपधारा (1) के अधीन तनयुति ककये गए रजजस्रार को (2) उपधारा (1) के अधीन अपीि आदेर् की संसूचना की िारीि के दो मास के भीिर फाईि की जाएगी: परन्िु अपीि प्राथधकारी ऐसी कािािथध के अिसान होने के पश्चाि् भी अपीि द्गहि कर सकेगा, यदद अपीिािी अपीि प्राथधकारी का यह समाधन कर दें, कक ऐसी कािािथध के भीिर अपीि न करने के लिये उसके पास पयाति कारि िा।
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