section 35
विघटन होने पर ककसी भी सदस्य को िाभ प्राति नहीं होगा
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
यदद ककसी सोसायटी का विघटन हो जाने पर उसके समस्ि गिों ििा दातयत्िों का चुकाया ककया जाने के पश्चाि् कुछ भी सम्पवि बाकी बच जाये, िो उस सम्पवि का उति सोसायटी के सदस्यों को या उनमें से कक सी भी सदस्य को संदाय नहीं ककया जायेगा, या िह उनमें वििररि नहीं की जायेगी अवपिु िह ककसी अन्य ऐसी सोसायटी को दी जायेगी जजसका कक अिधारि विघटन के समय व्यजति या परोक्षी दिारा उपजस्िि सदस्यों के कम से कम िीन पंचमार् सदस्यों के मिों दिारा या ऐसा न होने की दर्ा में, धारा 34 में वितनददाष्ट न्यायािय दिारा ददया जायेगा : परन्िु यह धारा ऐसी सोसायटी को िागू नहीं होगी जो अंर्धाररयो के अलभदायों दिारा जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी के रूप में प्रारंभ की गई या स्िावपि की गई हो।
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