section 30
हाजिर कराने की शक्तियाँ
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
उन्हीं साधनों द्वारा यथासंभव उसी रीति में, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित हो/हैं, साक्षियों को जिनके अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार आते हैं, या उनमें से कोई भी आते हैं, समन करने तथा उन्हें हाजिर कराने और उन्हें साक्ष्य देने के लिये विवश करने तथा दस्तावेज पेश करने के लिये विवश करने की रजिस्ट्रार को शक्ति होगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.