section 29
दस्तावेजों का निरीक्षण
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाईल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, या ऐसी फीस जैसी कि विहित की जाए, के साथ आवेदन फाईल करके ऐसे किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि या उसका उद्धरण जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि उसमें अंतर्वलित बातों के संबंध में चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, समस्त विधिक कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।
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