section 37
अपराधों का संज्ञान
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
(1) प्रिम िगा के मजजस्रेट के न्यायािय में तनम्न श्रेिी का कोई भी न्यायािय इस अथधतनयम के अधीन दण्डनीय ककसी अपराध का विचारि नहीं करेगा। (2) कोई भी न्यायािय इस अथधतनयम के अधीन दण्डनीय ककसी अपराध का संज्ञान रजजस्रार दिारा या अन्य ऐसे व्यजति दिारा, जो कक उसके (रजजस्रार के) दिारा इस संबंध में लिखिि में प्राथधकृि ककया गया हो, ककये गये पररिाद पर ही करेगा, अन्यिा नहीं।
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