section 31
जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973(1) जहाँ कि किसी ऐसे दस्तावेज का, जिसका कि किसी सोसायटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, परिशीलन करने पर रजिस्ट्रार की राय हो, कि कोई जानकारी या स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है, कि जिससे ऐसी दस्तावेज उस विषय की, जिससे कि उसका संबंधित होना तात्पर्य है, पूर्ण विशिष्टयाँ दे सके, तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सोसायटी से लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर जिसे कि वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, लिखित में दे।
(2) सोसायटी को उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्ति हो जाने पर, सोसायटी का तथा समस्त ऐसे व्यक्तियों का, जो कि सोसायटी के अधिकारी हैं, यह दायित्व होगा कि वे अपनी शक्ति भर ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण दें।
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