section 25
Maintenance of books of account by society
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973General197345 sections
Statutory text
(1) प्रत्येक सोसायटी अपने प्रधान कायािय पर तनम्नलिखिि के संबंध में उथचि िेिा रिेगी:- (क) सोसायटी दिारा प्राति की गयी ििा व्यय की गई समस्ि धनरार्ी और िे बािें जजनके बाबि् धन रालर् प्राति होिी हो ििा उनका व्यय होिा हो और (ि) सोसायटी की आजस्ियां ििा दातयत्ि। (2) िेिा पुस्िकें, सोसायटी के कायािय समय के दौरान, सोसायटी के पदाथधकारी या सदस्यों के या रजजस्रार के तनरीक्षि के लिये िुिी रहेंगी। (3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, उथचि िेिा पुस्िकें उनमें वितनददाष्ट की गयी बािों के संबंध में रिी गयी नहीं समझी जायेंगी यदद िे सोसायटी के कायाकिापों की जस्िति का सही ििा साफ थचत्र प्रस्िुि न करिी हो और उसके संव्यिहारों को स्पष्ट न करिी हो।
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