section 27
Annual list of governing body to be filed
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973प्रत्येक िषा में एक बार, उस ददन के, जजसको कक सोसायटी के वितनयमों के अनुसार सोसायटी का िावषाक साधारि सजम्मिन ककया गया हो, पश्चाि् आने िािे पैंिािीसिे ददन या उसके पूिा या जब सोसायटी के वितनयम में िावषाक साधारि सजम्मिन करने का उपबंध न हो िो 31 जनिरी से पैंिािीस ददन के भीिर, सोसायटी के अध्यक्ष या सथचि दिारा ऐसे प्ररूप में ऐसे दस्िािेजों सदहि ििा ऐसी फीस के साि जो कक विदहि की जाए, र्ाषी तनकाय के पूरे नामों, स्िायी पिे ििा मुिय उपजीविकाओं एिं अन्य बािों, यदद कोई हों, की एक सूची हस्िाक्षरों सदहि रजजस्रार के पास फाईि की जाएगीः परन्िु रजजस्रार , िेिबदध ककये जाने िािे कारिों से, अनुपािन के लिए पन्द्रह ददन से अनथधक और समय दे सकेगा, परन्िु यह ओर भी कक यदद सोसायटी विदहि समय-सीमा के भीिर या बढ़ाए गए समय के भीिर, सूची फाईि करने भीिर सूची ऐसी वििम्ब फीस के साि, जैसी कक विदहि की जाए, फाईि कर सकेगी। प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी का वार्षिक साधारण सम्मिलन किया गया हो, पश्चात् आने वाले पैंतालीस दिन या उसके पूर्व या जब सोसायटी के विनियम में वार्षिक साधारण सम्मिलन करने का उपबंध न हो तो 31 जनवरी से पैंतालीस दिन के भीतर, सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा ऐसे प्ररूप में ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ जो कि विहित की जाए, शासी निकाय के पूरे नामों, स्थायी पते तथा मुख्य उपजीविकाओं एवं अन्य बातों, यदि कोई हों, की एक सूची हस्ताक्षरों सहित रजिस्ट्रार के पास फाईल की जाएगीः
परन्तु रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अनुपालन के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक और समय दे सकेगा,
परन्तु यह और भी कि यदि सोसायटी विहित समय-सीमा के भीतर या बढ़ाए गए समय के भीतर, सूची फाईल करने भीतर सूची ऐसी विलम्ब फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, फाईल कर सकेगी।
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