section 36
विघटन के पश्चाि् इस बाि का अिधारिा कक सम्पवि का उपयोग सरकार दिारा ककया जायेगा
The Chhattisgarh Societies Registraion Act, 1973(1) धारा 35 में अन्िविादगट ककसी बाि के होिे हुए भी धारा 34 के अधीन विघदटि हुई ककसी सोसायटी के सदस्यों के लिये िह विथधपूिा होगा कक िे ऐसे सोसायटी के विघटन के समय व्यजति या परोक्षी दिारा उपजस्िि सदस्यों के बहुमि दिारा, यह अिधाररि करें कक सोसायटी समस्ि }िों ििा दातयत्िों को चुकिा ककये जाने के पश्चाि् जो कुछ भी सम्पवि बाकी बचे िह सरकार को दी जाये और सरकार दिारा उपयोग इस अथधतनयम की धारा 2 में तनदेलर्ि ककये गये प्रयोजनों में से ककसी भी प्रयोजन के लिये ककया जायेगा। (2) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन सोसायटी का रजजस्रीकरि रद कर ददए जाने की दर्ा में सोसायटी या उसकी संस्िा या उसके केन्द्रों की जंगम ििा आजस्ियां, राज्य सरकार में मदद, अनुदान, सहायिा या संदान की उस सीमा िक तनदहि हो जाएंगी जजसे सोसायटी ने केन्द्र या राज्य सरकार या ककन्हीं कानूनी तनकायों से प्राति ककया हो, उस जजिे के, जहॉ िह सम्पवि जस्िि है, किेतटर का यह किाब्य होगा कक रजजस्रार दिारा सोसायटी का रजजसरि रद द ककये जाने की प्रज्ञापना पर िह उसका प्रभार द्गहि करें।
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