section 8
कुलाधिपति
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
- (1) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.
- (2) कुलाधिपति, अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करेगा.
- (3) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.
- (4) कुलाधिपति साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा.
- (5) (क) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :— (एक) इस अधिनियम के उपबंधों और परिनियमों विनियमों या अध्यादेशों के अधीन यथाअपेक्षित निर्देश देना, कार्रवाई करना या अन्य कोई कार्य करना; (दो) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या गवेषणा केन्द्रों, संभागीय केन्द्रों के किसी कार्य, कार्यकलाप या परीक्षा का निरीक्षण करवाना; (तीन) ऐसे मामलों में जहां खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के अधीन निरीक्षण किया गया है कुलपति को अपने दृष्टिकोण या सलाह देना. (ख) जहां खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने निरीक्षण का आदेश दिया है, वहां विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके अधिकारियों में से एक को प्रतिनियुक्त करेगा. (ग) कुलाधिपति निरीक्षण का परिणाम तथा अपनी सलाह कुलपति को संसूचित करेगा. (घ) खण्ड (ग) में संदर्भित परिणाम और सलाह कुलपति द्वारा कार्य परिषद् को अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसी कार्रवाई के लिए, जैसी कि कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तावित की जाए, संसूचित की जाएगी और इस प्रकार की गई कार्रवाई कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संसूचित की जाएगी. (ङ) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाधिपति के समाधानप्रदरूप में कार्रवाई नहीं करती है, वहां कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण अथवा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसे कि वह उपयुक्त समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी. (६) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह दे सकेगा जैसी कि वह उपयुक्त समझे. (७) किसी मामले में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच विवाद की दशा में, जो अन्यथा सुलझाया नहीं जा सकता, कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा. (८) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह देने के लिए, जैसा और जब आवश्यक समझे, विधि और विधिक शिक्षा में विख्यात व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा.
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