section 34
चयन समिति
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018(१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय में आचार्यों, सह-आचार्यों तथा अन्य अध्यापकों के पद पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी. (२) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (एक) कुलपति या कुलाधिपति का नामनिर्देशिती, जो समिति का अध्यक्ष होगा; (दो) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष परन्तु वह उस पद से, जिस पद के लिए चयन किया जाना है, निम्न पद धारण नहीं करता हो; (तीन) आचार्यों, सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों का चयन करने के लिए तीन विशेषज्ञ, जो विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी तथा कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई नामों की तालिका में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे. (३) चयन समिति का सम्मेलन, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा. तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.