section 19
कार्य परिषद का सम्मलेन
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018(१) कार्य परिषद का सम्मलेन तीन माह में कम से कम एक बार होगा. (२) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद के सम्मलेन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य, सम्मलेन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे. (३) कार्य परिषद के सम्मलेन में उसके चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी. (४) कार्य परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत है तो कार्य परिषद के अध्यक्ष को या यथास्थिति, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत होगा. (५) यदि कार्य परिषद द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो तो कुलपति, कार्य परिषद के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा. प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्य परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है. इस प्रकार की गई कार्यवाही कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी. संबंधित कागज-पत्र कार्य परिषद के आगामी सम्मलेन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.
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