section 18
स्थानों का आरक्षण
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
कार्य परिषद, विनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के स्थानों के आरक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी: परन्तु ५० प्रतिशत स्थान ऐसे विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं. स्पष्टीकरण.—शब्द "अनुसूचित जातियों", अनुसूचित जनजातियों" तथा "अन्य पिछड़े वर्गों" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) में उनके लिए यथा समनुदेशित है.
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