section 20
स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
(१) इस अधिनियम के या इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये स्थायी समिति गठित कर सकेगी. (२) कार्य परिषद, किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद के सम्मेलनों में उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी.
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