section 35
पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018(१) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और उस पर अपनी सिफारिशें करने के लिए एक आयोग गठित करेगा. (२) आयोग में कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे जिनमें से एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा जो कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा. (३) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि कुलाधिपति अवधारित करे. (४) आयोग, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, अपनी सिफारिशें कुलाधिपति को करेगा; परन्तु पुनर्विलोकन समिति के लिए यह आज्ञापक होगा कि कुलाधिपति को कोई अभ्यावेदन करने के पूर्व प्रत्येक बैच या वर्ष के विद्यार्थियों से पृथक्-पृथक् चर्चा करे या उनके विचार जाने. (५) कुलाधिपति ऐसी सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी कि वह उचित समझे.
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