section 40
वित्तीय प्राक्कलन
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
(१) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी. (२) कार्य परिषद् उस दशा में जहां ऐसी रकम से जिसका बजट में प्रावधान किया गया है अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में व्यय किया जाता है, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, व्यय कर सकेगी जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मेलन में की जाएगी.
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