section 39
वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे. (२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी: परन्तु जब कभी आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकार को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के, जिनका प्रबंध उसके द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें, कराई जाए. (३) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, कार्य परिषद् द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति साधारण परिषद् के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी. (४) वार्षिक लेखाओं पर, साधारण परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में विचार किया जाएगा. साधारण परिषद् उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी. कार्य परिषद्, साधारण परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे. कार्य परिषद् उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किये जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मेलन में देगी.
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