section 37
विश्वविद्यालय की निधि
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018(१) विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,— (एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान; (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिए गया कोई अभिदाय या अनुदान; (तीन) किसी राज्य के राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा दिया गया कोई अभिदाय; (चार) कोई वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेंट्स) या अन्य अनुदान जो गैर सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किए गए हैं; (पांच) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और (छह) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम. (२) राज्य सरकार, अपने बजट में विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराएगी. (३) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाए. (४) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.