section 3
राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
- (1) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) के अधीन ''राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय'' के नाम से स्थापित एक विश्वविद्यालय जो अब इस अधिनियम के निबंधनों के अनुसार शासित होता.
- (2) विश्वविद्यालय, उपधारा
- (1) में विनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी. इसे जंगम तथा स्थावर दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने, संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.
- (3) विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश में स्थापित होगा.
- (4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल सचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.
- (5) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) के निबंधनों के अनुसार अर्जित समस्त आस्तियां तथा दायित्व, जारी अधिसूचनाएं तथा आदेश और की गई कार्यवाईयां जारी रहेंगी, तथा समस्त आस्तियां तथा दायित्व विश्वविद्यालय में निहित होंगे और समस्त अधिसूचनाएं, आदेश तथा कार्यवाईयां, इस अधिनियम के अधीन जारी तथा की गई समझी जाएंगी.
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