section 48
प्रारंभ पर कठिनाइयों का दूर किया जाना
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018यदि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संक्रमण के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के सम्मलेन के संबंध में या इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों को प्रथम बार प्रभावी बनाने में अन्यथा कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो कुलाधिपति, किसी भी समय आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकेगा या कोई ऐसी बात, जो जहां तक हो सके वह इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों से सुसंगत हो, कर सकेगा जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसे किसी भी आदेश का यह प्रभाव होगा मानों ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई इस अधिनियम तथा विनियमों में उपबंधित की गई रीति में की गई है: परन्तु कुलाधिपति ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, कुलपति की और विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकारी की जो गठित किया जा चुका हो, राय सुनिश्चित करेगा तथा उस पर विचार करेगा.
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