section 46
संपत्ति का अंतरण
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय को भवन, भूमि या कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उपयोग और प्रबंध किये जाने के लिए ऐसी शर्तों पर और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, अंतरित कर सकेगी.
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