section 52
निरसन तथा व्यावृत्ति
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
(१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९७ (क्रमांक ४१ सन् १९९७) निरसित हो जाएगा. (२) उक्त अधिनियम के निरसन होते ही राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल कार्यपालिक तथा सेवा विनियम, २०१२ द्वारा तथा उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए गए समस्त आदेश, निर्देश तथा अधिसूचनाएं उस समय तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम बनाए तथा प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं.
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