section 44
उपाधि या पत्रोपाधि का प्रत्याहरण
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018(१) कार्य परिषद् विद्या परिषद् की सिफारिश पर, कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता, उपाधि, पत्रोपाधि या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकेगी. (२) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को, की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया है. (३) कार्य परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरंत भेजी जाएगी. (४) कार्य परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से ३० दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकेगा. (५) ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा.
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