section 2
परिभाषाएं
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — (क) ''विद्या परिषद्'' से अभिप्रेत है, धारा २१ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्; (ख) ''भारतीय विधिज्ञ परिषद्'' से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्; (ग) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है, धारा ८ के निबंधनों के अनुसार विश्वविद्यालय का कुलाधिपति; (घ) ''मुख्य न्यायमूर्ति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित है; (ङ) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है, धारा १४ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय का कार्य परिषद्; (च) ''वित्त समिति'' से अभिप्रेत है, धारा २५ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति; (छ) ''साधारण परिषद्'' से अभिप्रेत है, धारा १० के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्; (ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित; (झ) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत है, धारा ३३ के निबंधनों के अनुसार नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव; (ञ) ''राज्य विधिज्ञ परिषद्'' से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद्; (ट) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन; (ठ) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय अथवा संस्थान में शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान संचालित करने के लिए विद्या परिषद् के अनुमोदन से नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, तथा ऐसे अन्य व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों; (ड) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, जो इस अधिनियम द्वारा स्थापित तथा शासित समझा जाएगा; (ढ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, धारा 29 के निबंधनों के अनुसार नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति; और (ण) ''कुलाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, धारा 7 के निबंधनों के अनुसार पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.
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