section 15
कार्य परिषद के सदस्य
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
(१) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- (एक) कुलपति; (दो) महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश; (तीन) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव; (चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव; (पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव; (छह) राज्य विधिज्ञ परिषद मध्यप्रदेश का अध्यक्ष; (सात) विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष; (आठ) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक अध्यापक जो चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर होंगे. (नौ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, जो कार्यपरिषद का सचिव होगा. (२) कुलपति, कार्य परिषद का अध्यक्ष होगा.
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