section 49
अस्थायी उपबंध
The Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018Education201852 sections
Statutory text
इस अधिनियम और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, साधारण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे समय तक ऐसी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन कर सकेगा जिनका इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाना है, जब तक कि इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा उपबंधित किए गए अनुसार ऐसा प्राधिकारी अस्तित्व में नहीं आ जाता है.
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